उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रहा केन्द्र: सुप्रीम कोर्ट

Edited By shukdev,Updated: 22 Feb, 2019 08:53 PM

supreme court not delaying appointment of judges in judiciary

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रहा है बल्कि अगर देरी है तो यह कॉलेजियम की तरफ से हो रही है। शीर्ष अदालत एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) द्वारा दायर...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रहा है बल्कि अगर देरी है तो यह कॉलेजियम की तरफ से हो रही है। शीर्ष अदालत एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि केन्द्र उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशो की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश वाले नामों को ‘अनिश्चितकाल से दबाए बैठा’ है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, ‘नियुक्तियां हो रही हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी लंबित है वह सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने लंबित है। सरकार के पास कुछ भी लंबित नहीं है।’

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ज्यादातर सिफारिशें सीजेआई नीत कॉलेजियम के सामने विचाराधीन हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘प्रधान न्यायाधीश के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार के सामने करीब 27 सिफारिशें लंबित हैं और कॉलेजियम के सामने 70 से 80 (सिफारिशें) लंबित हैं।’

बहरहाल, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, कॉलेजियम के बार-बार कहने के बावजूद सरकार के पास कई सिफारिशें लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने फिलहाल कोई निर्देश देने से इंकार किया और याचिका को छह सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

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