हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से SC का इनकार, कहा-अभी मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास...उनको फैसला लेने दें

Edited By Seema Sharma,Updated: 10 Feb, 2022 12:40 PM

supreme court refuses to immediately hear hijab controversy

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब विवाद संबंधी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट से अपनी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब विवाद संबंधी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट से अपनी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध करते हुए कहा था, ‘‘ दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव हो रहा है। यह विवाद पूरे देश में फैल रहा है।''

 

सिब्बल ने कहा कि वह मामले पर कोई आदेश नहीं चाहते, केवल यह चाहते हैं कि सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, ‘‘ हम इस पर गौर करेंगे।'' कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने मामले पर गौर करने के लिए बुधवार को एक पूर्ण पीठ का गठन किया था। जस्टिस अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी इस पीठ का हिस्सा हैं।

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