राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता है

Edited By Updated: 28 Jul, 2025 10:47 AM

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तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल ( (अप्रैल 2025) में न्यायालय के फैसले से उत्पन्न राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाई मौलिक संवैधानिक महत्व की है। ऐसा राज्यों के परिभाषित संप्रभु कार्यों के कथित अतिक्रमण और...

नेशनल डेस्क:  तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल ( (अप्रैल 2025) में न्यायालय के फैसले से उत्पन्न राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाई मौलिक संवैधानिक महत्व की है। ऐसा राज्यों के परिभाषित संप्रभु कार्यों के कथित अतिक्रमण और उच्च संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में पारंपरिक अनुशासन के पालन न करने की चिंताजनक स्थिति के कारण है। न्यायालय की सलाहकार राय, हालांकि बाध्यकारी नहीं है, भविष्य में राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक मूल्य रखेगी। अपने न्यायिक निर्णय में, न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुचित रूप से लंबे समय तक अपनी सहमति न देने के लिए दोषी ठहराया है। 

न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का आचरण असंवैधानिक था और न्यायालय के लिए संविधान की खामोशी का अर्थ यह निकालना उचित था कि राज्यपाल पर संवैधानिक विवेक का उचित और निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने का एक अंतर्निहित दायित्व है। सरकारी परिपत्रों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि विधायी विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के संबंध में निर्णय, सरकार की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर लिया जाना आवश्यक है। राज्यपाल के आचरण के संबंध में न्यायालय का निर्णय अपने संवैधानिक तर्क के लिए अपवादहीन है। 

हालांकि, न्यायालय के तर्क को राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के प्रयोग तक विस्तारित करना और राष्ट्रपति को' राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेते समय' न्यायालय की सलाहकार राय लेने का सुझाव देना, न्यायिक अतिक्रमण के लिए संदेहास्पद और संदिग्ध है।ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार सीधे तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं थे और क्योंकि राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति हमारे संवैधानिक योजना में एक अलग क्षेत्र और एक अलग तल पर कार्य करती है। सर्वोच्च संप्रभु शक्ति के भंडार के रूप में, राष्ट्रपति संवैधानिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में नियमितता की पूर्ण धारणा के हकदार हैं, जो शक्ति के अनियमित प्रयोग की कल्पित संभावना से अप्रभावित है।

राष्ट्रीय अनिवार्यताओं से प्रेरित, जो आमतौर पर न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों के अनुकूल नहीं हैं, राष्ट्रपति के कार्यों की प्रकृति राज्य के प्रमुख को एक अद्वितीय स्थिति में रखती है, जो राज्यपाल के साथ समतुल्यता की गारंटी नहीं देती है, जो राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उनकी इच्छा पर पद धारण करते हैं। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि न्यायालय के निर्णय की स्पष्ट अस्वीकृति में, राष्ट्रपति ने न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रमुख संवैधानिक मुद्दों पर उसकी सलाहकार राय मांगी है।

संदर्भ में उठाया गया मुख्य प्रश्न 'कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकार की संवैधानिक सीमाओं' से संबंधित है, जो गणतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था के लिए मूलभूत है। प्रासंगिक रूप से, चूंकि न्यायालय की सलाहकार राय किसी बाध्यकारी न्यायिक मिसाल को विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए इस संदर्भको निर्णय की समीक्षा या राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त रखने हेतु एक संभावित विधायी पहल के औचित्य के रूप में देखा जा रहा है, यदि सलाहकार राय तमिलनाडु मामले में दिए गए अनुपात और तर्क से राष्ट्रपति के संबंध में भिन्न हो। 

संदर्भ सार्वजनिक महत्व के कई विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर न्यायालय का दृष्टिकोण भी जानना चाहता है। इनमें यह भी शामिल है कि क्या 'न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकती है', जो सर्वोच्च न्यायालय को व्यापकतम आयाम की न्यायिक शक्ति प्रदान करता है।

राज्यपाल के आचरण के संबंध में इसकी आंतरिक सुसंगतता और निर्विवाद तर्क के बावजूद, न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता वाले विधायी विधेयकों की वैधता को प्रभावित करने वाले कानूनी मुद्दों पर राष्ट्रपति से सलाह लेने के निर्देश (सुझाव के रूप में) दिए गए हैं।

इसकी आलोचना, अनुचित रूप से नहीं, संप्रभु विवेक के प्रयोग में एक अनुचित न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में की गई है, जो तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण तक सीमित कानूनी चुनौती के दायरे के कारण आवश्यक नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की स्थापित प्रक्रियाओं, जिनमें कानूनी सलाहकार से संबंधित प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, के मद्देनजर निर्णय के इस भाग में भी त्रुटि हो सकती है।

सरकार/संसद के नीतिगत विकल्पों और संप्रभु शक्ति के प्रयोग में न्यायिक हस्तक्षेप, जब तक कि स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण न हो, ने संवैधानिक शक्ति के संतुलन पर प्रश्न उठाए हैं। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में संयम की आवश्यकता को न्यायालय ने तमिलनाडु मामले में स्वयं दोहराया है, यह मानते हुए कि 'स्व-लगाए गए संयम के प्रयोग में न्यायालय शासन के उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते जिनमें संविधान केवल कार्यपालिका को विशेषाधिकार देता है।' मुख्य न्यायाधीश गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने हालिया संबोधन में न्यायिक शक्ति के संतुलित प्रयोग का समर्थन किया है।

अनुभव से बुद्धिमान, कानून द्वारा अनुशासित और ज्ञान से उन्नत न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिस्पर्धी मूल्यों को तौलें और संतुलित करें, जो उनकी भूमिका का केंद्रीय कार्य है। राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता है कि वह शक्ति का एक न्यायसंगत संवैधानिक संतुलन स्थापित करेगा ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय राज्य की किसी एक शाखा के अनियंत्रित आवेगों का बंधक न बने।

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