UAPA कानून के तहत मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम आतंकी घोषित

Edited By Anil dev,Updated: 04 Sep, 2019 03:58 PM

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सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम कास्कर को गैर कानूनी गतिविधि(रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

नई दिल्ली: सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम कास्कर को गैर कानूनी गतिविधि(रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन चारों को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया है। यह कानून बनने के बाद किसी आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पहली बार आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है। इन सब पर भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों में शामिल होने तथा उनकी साजिश रचने का आरोप है। विभिन्न जांच एजेन्सियों ने चारों आतंकवादियों के खिलाफ पहले ही रेड कार्नर नोटिस जारी कर चुकी हैं। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने के लिए हाल ही में संसद में विधेयक पारित कर यह कानून बनाया था। 

 

Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/yXzV6NxL2c

— ANI (@ANI) September 4, 2019

 

पुराने कानून में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। अब नये कानून में इन संगठनों को चलाने वाले और उनके लिए काम करने वाले लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। अधिूसचना में कहा गया है इन सभी के नाम कानून की चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इस सूची में पहले नम्बर पर मसूद अजहर, दूसरे पर हाफिज सईद , तीसरे पर लखवी और चौथे पर दाऊद इब्राहिम का नाम रखा गया है।  मसूद अजहर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख है। उसे गत मई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतररष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। उस पर देश में पुलवामा हमले सहित विभिन्न जगहों पर पांच बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। 


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हाफिज सईद प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा का संस्थापन और मुखिया है। उसे वर्ष 2008 में अंतररष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया था। उस पर मुंबई आतंकवादी हमले सहित चार बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। जकी उर रहमान लखवी लश्कर ए तैयबा का मुख्य प्रचालक कमांडर और उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसे भी 2008 में भी अंतररष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया था। उस पर भी मुंबई आतंकवादी हमले सहित चार बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। 

दाऊद इब्राहिम भारत और विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और एक अंतररष्ट्रीय आपराधिक संगठन चलाता है। वह धार्मिक कट्टरता को बढावा देने, आतंकवाद का वित्त पोषण करने, शस्त्रों की तस्करी, जाली नोटों के परिचालन, धन शोधन, मादक द्रव्यों और बेनामी संपत्ति के कारोबार में लिप्त है। उस पर 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोटों की घटना को अंजाम देने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2006 में एक विशेष सूचना जारी की थी। 

क्या है UAPA बिल 2019
देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए, आतंकी संगठनों और आतंकवादियों की नकेल कसने के लिए UAPA बिल 2019 को मंजूरी दी गई है। ये मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने वाला है इस बिल का मकसद आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाना, आतंकी घटनाओं की स्पीडी जांच करना और आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाना है।
 

 

 

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