Edited By PTI News Agency,Updated: 05 Jun, 2020 10:26 PM
नयी दिल्ली, पांच जून (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नाइल), श्कैफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया, टाटा बीयरिंग और उनके अधिकारियों को प्रतिस्पर्धी नियमों का उल्लंघन करने वाला पाया।
नयी दिल्ली, पांच जून (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नाइल), श्कैफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया, टाटा बीयरिंग और उनके अधिकारियों को प्रतिस्पर्धी नियमों का उल्लंघन करने वाला पाया।
सीसीआई ने शुक्रवार को कहा कि इन सभी कंपनियों ने मोटर वाहन और औद्योगिक बीयरिंग के घरेलू बाजार में कीमतों को लेकर सांठगांठ कर प्रतिस्पर्धा कानून की धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
आयोग ने कंपनियों और उनके संबंधित अधिकारियों को ऐसी गतिविधियां पर रोक लगाने और भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त होने से रोकने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा-3 कंपनियों को किसी भी प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों से रोकता है।
हालांकि आयोग ने इसके लिए कंपनियों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया। आयोग ने कहा कि यदि कंपनियां इस तरह की गतिविधियां रोक देती हैं तो न्याय पूरा हो जाएगा।
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