अमेजन के साथ विवाद में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है: सिंगापुर मध्यस्थता न्यायाधिकरण

Edited By Updated: 21 Oct, 2021 11:22 AM

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नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) सिंगापुर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा है कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमजेन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) सिंगापुर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा है कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमजेन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।

गौरतलब है कि फ्यूचर द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा शाखा को उसके खुदरा, थोक, रसद और वेयरहाउसिंग संपत्तियों की 24,713 करोड़ रुपये की बिक्री को रोकने की कोशिश कर रहे अमेजन ने आरोप लगाया है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) और फ्यूचर के बीच यह सौदा, 2019 में किशोर बियानी के नेतृत्व वाली कंपनी के साथ हुए उसके खुद के सौदे का उल्लंघन करता है।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने बुधवार देर रात एक नियामकीय सूचना में कहा कि उसे सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण केंद्र (एसआईएसी) से 20 अक्टूबर, 2021 को आंशिक फैसला मिला है, जिसमें कंपनी द्वारा दायर क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

फ्यूचर ने एसआईएसी के समक्ष तर्क दिया था कि उसे मध्यस्थता की कार्यवाही से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपने प्रवर्तक फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और अमेजन के बीच विवाद का पक्ष नहीं है।

एसआईएसी ने कहा है कि "सभी पक्ष एफसीपीएल एसएचए (शेयरधारिता समझौता) मध्यस्थता समझौते से बंधे हैं, जिसमें अपनी गैर-हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति के बावजूद एफआरएल भी शामिल है। साथ ही एफआरएल शेयरधारिता समझौते और शेयर सदस्यता समझौते (एसएसए) के तहत विवाद एफसीपीएल एसएचए मध्यस्थता समझौता के दायरे में आता है।"
एफआरएल ने कहा कि न्यायाधिकरण ने "तीनों समझौतों में निहित मूल प्रावधानों की प्रभावशीलता पर कोई अंतिम और बाध्यकारी निष्कर्ष नहीं निकाला है।"
उसने कहा कि कंपनी कानूनी सलाह और कानून में उपलब्ध उपायों के आधार पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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