Edited By PTI News Agency,Updated: 27 May, 2022 05:37 PM
नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिये वैधानिक निकायों...
नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिये वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊंचाई पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया गया है।
संशोधित प्रावधान में ''एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार पार्किंग) प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिये सक्षम एजेंसी की व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस व अन्य वैधानिक निकायों के अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।
नए मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्गमीटर होना चाहिए, 3,000 वर्गमीटर के आकार के भूखंड पर 100 एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) की अनुमति होगी। 3,000 से 10 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड पर एफएआर 60 होगा। 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की शेष भूमि पर एफएआर 50 होगा।
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