न्यायालय केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने के एनसीएलटी एसोसिएशन के अधिकार की पड़ताल करेगा

Edited By Updated: 20 Jun, 2022 10:56 PM

pti state story

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह वर्ष 2019 में नियुक्त ट्रिब्यूनल (अधिकरण) के 23 सदस्यों का कार्यकाल तीन साल तय करने से संबंधित केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने के ’नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)...

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह वर्ष 2019 में नियुक्त ट्रिब्यूनल (अधिकरण) के 23 सदस्यों का कार्यकाल तीन साल तय करने से संबंधित केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने के ’नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) एसोसिएशन’ के अधिकार की पड़ताल करेगा।
न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने एनसीएलटी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई अवकाश के बाद के लिये टाल दी और कहा कि वह इस मुद्दे पर इसके अधिकार की पड़ताल करना चाहेगी।

इसने कहा कि तीन साल के कार्यकाल के आधार पर अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में नियुक्तियों को स्वीकार करने वाले सदस्यों में से कोई भी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की। एसोसिएशन ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल या 65 साल की उम्र तक तय किया गया है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!