Edited By PTI News Agency,Updated: 10 Aug, 2022 10:28 PM
नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी एवं धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद प्रीति चंद्रा को बुधवार को जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी एवं धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद प्रीति चंद्रा को बुधवार को जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत को शीर्ष अदालत के आदेशों से प्रभावित हुए बिना प्रीति चंद्रा की जमानत अर्जी पर उसके गुणदोष के आधार पर फैसला करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पटियाला हाउस अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आठ अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 40 दिनों के भीतर प्रीति चंद्रा से तीन दिन पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
पीठ ने कहा कि तीन दिन की पूछताछ खत्म होने के बाद प्रीति चंद्रा इस मामले में जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं।
एजेंसी ने हाल ही में रियल्टी समूह यूनिटेक, उसके प्रवर्तक भाइयों- संजय चंद्रा और अजय चंद्रा- और अन्य के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत के समक्ष नया आरोप पत्र दायर किया था।
संजय और अजय दोनों अगस्त 2017 से जेल में हैं, उन पर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है।
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