अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को दुबई जाने की अनुमति दी, उसकी फिल्म के ऑस्कर के लिये नामित होने पर गौर किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 27 Jan, 2023 09:40 PM

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नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दुबई यात्रा की शुक्रवार को अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दुबई यात्रा की शुक्रवार को अनुमति दे दी।
जैकलीन की फिल्म ‘टेल इट लाइक ए वुमन’ ऑस्कर के लिए नामित की गयी है।
जैकलीन 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में आरोपी हैं। इस मामले के आरोपियों में कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है। जैकलीन ने दुबई की तीन दिन की यात्रा की अनुमति मांगी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री की फिल्म को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किए जाने के उनके वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए कहा कि उन पर ‘‘अनावश्यक प्रतिबंध’’ नहीं लगाए जाने चाहिए।

हाल ही में उनकी हॉलीवुड फिल्म को ‘बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग’ श्रेणी में नामित किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘... याचिकाकर्ता या आरोपी को दुबई में वार्षिक आयोजन के लिए 27 जनवरी से 30 जनवरी तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।’’
अदालत ने अभिनेत्री की ओर से एक करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा कराने सहित कई शर्तें लगाईं, साथ ही यह वचन देने का भी निर्देश दिया कि उसके न लौटने की स्थिति में, यह राशि एक करोड़ रुपये के मुचलके के साथ प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।

अदालत ने कहा कि जैकलीन को अपनी वापसी पर ईडी को सूचित करने और किसी भी तरह से सबूतों या जांच से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपना यात्रा कार्यक्रम, ठहरने का स्थान और संपर्क नंबर भी जमा कराना होगा।

अदालत ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) उपरोक्त अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। याचिकाकर्ता का पासपोर्ट, यदि जमा है, तो उसे जारी किया जाए और दुबई से लौटने पर उसे फिर से अदालत में जमा करने का निर्देश दिया जाए।”
अदालत ने कहा, ‘‘यह अदालत इस बात को लेकर बहुत सचेत है कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है, खासकर तब जब मामले की सुनवाई आरोप के चरण में चल रही हो। और इस मामले में याचिकाकर्ता (जैकलीन) सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।’’
हालांकि, उसने कहा कि यह तथ्य अपने आप में उसे विदेश यात्रा से रोकने का कारण नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत यात्रा के बजाय, अभिनेत्री अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा कर रही है।

अदालत ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ईडी के मामले में अभियोजन का सामना कर रही है, हालांकि यात्रा करने की उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है, जो एक अभिनेत्री के रूप में उसके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।’’



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