पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाया

Edited By Updated: 26 Jan, 2022 12:54 PM

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कोलकाता, 26 जनवरी (भाषा) सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

कोलकाता, 26 जनवरी (भाषा) सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

केन्द्र ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘‘आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था।

राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना के अनुसार, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। ‘साइलेंट ज़ाने’ में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे। यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं। जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा यह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा।’’


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
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