Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 11:31 AM
बंबई शेयर बाजार (बी.एस.ई.) ने अपने कारोबारी ब्रोकरों से कहा है कि वे वित्त वर्ष 2015-16 तथा उसके पहले के वर्षों में वसूले गए अतिरिक्त प्रतिभूति लेन-देन कर (एस.टी.टी.) की विस्तृत जानकारी दें तथा अगले 15 दिन के भीतर उसका सरकारी खजाने में भुगतान कर...
नई दिल्लीः बंबई शेयर बाजार (बी.एस.ई.) ने अपने कारोबारी ब्रोकरों से कहा है कि वे वित्त वर्ष 2015-16 तथा उसके पहले के वर्षों में वसूले गए अतिरिक्त प्रतिभूति लेन-देन कर (एस.टी.टी.) की विस्तृत जानकारी दें तथा अगले 15 दिन के भीतर उसका सरकारी खजाने में भुगतान कर दें। बी.एस.ई. ने यह कदम तब उठाया है जब आयकर उपायुक्त ने कुछ ब्रोकरों तथा सब-ब्रोकरों द्वारा वसूले गए एस.टी.टी. को सरकारी खाते में जमा नहीं कराए जाने की ओर ध्यान दिलाया था।
बी.एस.ई. ने जारी परिपत्र में कहा, ‘‘आयकर परिपत्र के हिसाब से जिन ब्रोकरों ने 31 मार्च 2016 तक वित्त वर्ष 2015-16 या उससे पहले के वर्षों के लिए अतिरिक्त एसटीटी वसूला था वे उसे सीधे सरकारी खाते में जमा कराएं।’’ उसने आगे कहा कि इसकी विस्तृत जानकारी अगले 15 दिनों के भीतर आयकर उपायुक्त के कार्यालय को भी दी जाए। अतिरिक्त आयकर उपायुक्त ने कहा था, ऐसे मामले उनके संज्ञान में आए हैं जिसमें एसटीटी वसूलकर ब्रोकर और सब-ब्रोकरों ने अपने पास रख लिया और उसे सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया है।