औरंगाबाद हथियार केस: मकोका कोर्ट ने अबु जुंदाल को दिया दोषी करार

Edited By ,Updated: 28 Jul, 2016 06:56 PM

2006 aurangabad arms haul case

साल 2006 औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए अबु जुंदाल एवं अन्‍य को दोषी करार दिया है।

मुंबई: साल 2006 औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए अबु जुंदाल एवं अन्‍य को दोषी करार दिया है। 8 मई 2006 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारों से भरी गाड़ी को पकड़ा गया था और इस गाड़ी के साथ जिस जबी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था वह अबू जुंदाल है। हालांकि इस केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धाराएं हटा ली गई हैं। अबु जुंदाल को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।

जुंदाल समेत 11 और लोगों को दोषी करार दिया गया है जबकि 10 लोगों को बरी किया गया है। गौरतलब है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए। मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। जिनमें अबू जिंदाल को भी गिरफ्तार किया गया। अबू जिंदाल 26/11 का हैंडलर है, जो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर बांग्लादेश के रास्ते भाग निकला था और बाद में पाकिस्तान पहुंच गया था।

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