Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jan, 2018 12:10 PM
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा साढ़े तीन की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को जेल में माली का काम...
पटनाः राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा साढ़े तीन की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को जेल में माली का काम सौंपा गया जिसके चलते वह रोज के 93 रुपए कमाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा लालू को सोमवार को हजारीबाग की ओपन जेल में भेजा जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि खुला वातावरण इन सबके लिए उचित रहेगा।
राजद कार्यकर्त्ताओं और लालू परिवार द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है लालू को जल्द ही जमानत मिल जाएगी।