Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Sep, 2017 08:40 AM
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने उस महिला को कोई राहत देने से इंकार कर दिया है जिसका सूटकेस ट्रेन से सफर के दौरान चोरी हो गया था।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने उस महिला को कोई राहत देने से इंकार कर दिया है जिसका सूटकेस ट्रेन से सफर के दौरान चोरी हो गया था। आयोग ने कहा कि सामान बुक नहीं किए जाने और उसकी रसीद जारी नहीं होने की स्थिति में रेलवे जिम्मेदार नहीं है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने निचले आयोग के आदेश को रद्द कर दिया जिसने रेलवे से ममता अग्रवाल नाम की महिला को मुआवजा देने को कहा था।
महिला पश्चिम बंगाल की निवासी है। साल 2011 में लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रैस ट्रेन में सफर के दौरान उसका सूटकेस कथित तौर पर चोरी हो गया था। आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया जिसने जिला मंच के एक फैसले को कायम रखते हुए यात्री को 1.30 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया था।