15 रुपए GST नहीं चुकाया, 20 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Sep, 2017 10:16 AM

15 rupees not paid gst  notice of 20 thousand rupees fine

एक लाख प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा मगर एक....

नई दिल्ली: एक लाख प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा मगर एक व्यापारी पर इतना भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस. टी.) के 15 रुपए जमा नहीं किए थे। आंध्र प्रदेश के टैक्स ऑफिसर की ओर से एक ट्रेडर को इस बारे में कारण बताओ नोटिस भेजकर 20,000 रुपए जुर्माना मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह बात साफ  है कि आपने जानबूझ कर जी.एस.टी. कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया जो एक दंडनीय अपराध किया।

बताते चलें कि इस मामले के सामने आने से करीब 2 महीने पहले सरकार ने देश भर में करीब 200 अधिकारियों से कहा था कि वे ऐसे ट्रेडर्ज और दुकानदारों की शिनाख्त करें जो जी.एस.टी. के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों से कहा था कि वे खरीदारी करके जी.एस.टी. नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों, थोक व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों का पता लगाएं।

इस मामले के सामने आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 5 सितम्बर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आपके यहां आने पर पता चला कि आपने 300 रुपए की रैडीमेड शर्ट एक कस्टमर को बेची। इसकी पूरी रकम लेने के बावजूद टैक्स इनवॉइस नहीं दी और इस तरह आपने जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया। जी.एस.टी. कानून में जुर्माने की रकम कितनी हो, इसका जिक्र नहीं किया गया है और इसे टैक्स अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।      

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