फ्रॉड बैंक अकाउंट पर अनिल अंबानी को अभी राहत नहीं, 3 कंपनियों को दिल्ली HC ने दिया झटका

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Jan, 2021 05:56 PM

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कर्ज के बोझ में दबे अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल

बिजनेस डेस्कः कर्ज के बोझ में दबे अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे। कोर्ट ने ये बात अगली तारीख तक के लिए कही है।

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आपको बता दें कि इन खातों को बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है। याचिका में बैंकों द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2016 के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी।

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याचिका के अनुसार सर्कुलर ने बैंकों को खाताधारक को कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए बिना खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि इस सर्कुलर के खिलाफ 2019 के बाद से ऐसी ही कई याचिकाएं दायर की गई हैं और उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय ने राहत दी।

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13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई 
इसके बाद न्यायमूर्ति जालान ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया कि वह तीन कंपनियों के खातों के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखें। अदालत ने कहा कि आरबीआई और तीन कंपनियों सहित प्रतिवादी 11 जनवरी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। मतलब ये कि अगली सुनवाई में ये तय होगा कि अनिल अंबानी की कंपनियों के बैंक अकाउंट पर कोर्ट क्या फैसला देता है।

 

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