Edited By ,Updated: 12 Jan, 2017 01:13 PM
सायरस मिस्त्री के परिवार के स्वामित्व वाली दो निवेश कंपनियों ने आज राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में टाटा संस और रतन टाटा समेत उसके निदेशकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की।
नई दिल्ली: सायरस मिस्त्री के परिवार के स्वामित्व वाली दो निवेश कंपनियों ने आज राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में टाटा संस और रतन टाटा समेत उसके निदेशकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें टाटा संस के निदेशक मंडल से हटाने की पहल करके टाटा न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर रही है।
याचिका में सायरस इंवेस्टमेंट लिमिटेड और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट ने न्यायाधिकरण से टाटा संस द्वारा छह फरवरी या अन्य किसी तिथि या उस समय किसी तरह के कारोबार करने के लिए बुलाई गई असाधारण आम बैैठक पर रोक का आदेश जारी करने की अपील की है। इसके अलावा कंपनी ने टाटा, और टाटा संस के अन्य निदेशकों और सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी ट्रस्ट के न्यासियों को दंड देने की भी मांग की है। ट्रस्टियों में एन. ए. सूनावाला, आर. के. कृष्णकुमार और आर. वेंकटरमण शामिल हैं।
कंपनी ने इनके लिए छह महीने की अधिकतम कारावास की सजा और 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों देने की अपील की है। मिस्त्री की आेर दायर की गई इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए टाटा समूह के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘किसी तरह की मानहानि नहीं की गई है। हम अपना जवाब एनसीएलटी में दाखिल करेंगे।’