Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2019 02:14 PM
अगर आप आयकर विभाग के ''धमकीभरे'' नोटिस से परेशान हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने करदातों को एक बड़ी राहत दी है। आयकर रिटर्न भरते समय अगर आप कोई जानकारी देना भूल जाते हैं, तो भी विभाग आपसे सख्ती से पेश नहीं आएगा।
नई दिल्लीः अगर आप आयकर विभाग के 'धमकीभरे' नोटिस से परेशान हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने करदातों को एक बड़ी राहत दी है। आयकर रिटर्न भरते समय अगर आप कोई जानकारी देना भूल जाते हैं, तो भी विभाग आपसे सख्ती से पेश नहीं आएगा। बल्कि थोड़ा नरम रुख रखते हुए विभाग आपको एसएमएस या किसी और माध्यम से सूचित कर देगा।
एक अंग्रेजी खबर के अनुसार, विभाग का ध्यान अब टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में होगा। आईटीआर फाइल करने में गड़बड़ी की स्थिति में अब वैसे ही एसएमएस भेजा जाएगा, जैसे टीडीएस डिपॉजिट के लिए भेजा जाता है। रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे विभाग की ओर से रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, वैसे ही लेनदेन से जुड़े रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं।
दरअसल सरकार ने आयकर विभाग को आदेश दिया है कि वह किसी भी करदाता को परेशान नहीं करे। अधिकारियों से कहा गया है कि वे टैक्स वसूली के लिए लोगों को जागरूक करें और प्रोत्साहन के जरिए टैक्स वसूली की कोशिश करें।
इस संदर्भ में सरकार ने कहा कि अगर कोई टैक्स जमा करने में गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से जुड़ी जानकारी का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रहेगा। इससे मामले की तुरंत जांच संभव हो सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी टैक्स टेररिज्म पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि टैक्स टारगेट पूरा किया जाएगा लेकिन उसके लिए अधिकारी किसी टैक्सपेयर को परेशान नहीं करेंगे। टैक्स टारगेट पहले से तय किया गया है। अधिकारियों को नियम के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।