Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Sep, 2025 11:21 AM

अब एयरपोर्ट पर जरा सी भी लापरवाही ऑपरेटरों के लिए भारी साबित हो सकती है। अगर यात्रियों को गंदे टॉयलेट, सामान मिलने में देरी, चेक-इन, सुरक्षा या इमिग्रेशन पर लंबा इंतजार झेलना पड़ा, तो एयरपोर्ट को जुर्माना भरना होगा।
बिजनेस डेस्कः अब एयरपोर्ट पर जरा सी भी लापरवाही ऑपरेटरों के लिए भारी साबित हो सकती है। अगर यात्रियों को गंदे टॉयलेट, सामान मिलने में देरी, चेक-इन, सुरक्षा या इमिग्रेशन पर लंबा इंतजार झेलना पड़ा, तो एयरपोर्ट को जुर्माना भरना होगा।
AERA का प्रस्ताव
एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट की यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) में कटौती की जा सकती है। यह नियम उन सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू होंगे जहां हर साल 35 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं। नियमों का पालन करने वाले एयरपोर्ट को इनाम मिलेगा, जबकि लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कैसे होगा मूल्यांकन?
- थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए साफ-सफाई, सुविधाओं की उपलब्धता और Digi Yatra जैसी तकनीक के इस्तेमाल की जांच होगी।
- तय समयसीमा में चेक-इन, सुरक्षा, इमिग्रेशन और बैगेज डिलीवरी पूरी करनी होगी।
- 60 लाख से अधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट को अलग श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वहां का ढांचा और कामकाज अलग है।
यात्रियों को होगा फायदा
AERA का मानना है कि इस कदम से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इंतजार का समय घटेगा और एयरपोर्ट ऑपरेटर की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
अगले कदम
इस प्रस्ताव पर विचार के लिए अगली हफ्ते मीटिंग होगी और 24 सितंबर तक राय आमंत्रित की गई है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही नियम लागू किए जाएंगे।