10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक....ये 3 important डेडलाइन न भूले

Edited By Updated: 03 Dec, 2025 12:07 PM

don t miss these 3 key deadlines in december or your problems could escalate

साल 2025 के अंतिम महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और इनकम टैक्स से जुड़ी समय-सीमाएं करीब आ गई हैं। इन्हें नज़रअंदाज़ करने पर आने वाले महीनों में परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं दिसंबर 2025 की 3 प्रमुख डेडलाइन और जरूरी बदलाव:

बिजनेस डेस्कः साल 2025 के अंतिम महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और इनकम टैक्स से जुड़ी समय-सीमाएं करीब आ गई हैं। इन्हें नज़रअंदाज़ करने पर आने वाले महीनों में परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं दिसंबर 2025 की 3 प्रमुख डेडलाइन और जरूरी बदलाव:

1. टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR भरने की नई तारीख

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत है जिनकी रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं।

2. आधार–पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025

जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें इसे अपने पैन कार्ड से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करवाना अनिवार्य है।

समय सीमा चूकने पर...

  • पैन कार्ड अमान्य (Inoperative) हो जाएगा
  • बैंकिंग सेवाओं में बाधा
  • निवेश और ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं
  • ITR फाइलिंग में दिक्कतें आ सकती हैं

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3. Belated और Revised ITR फाइल करने का अंतिम मौका

Belated ITR (विलंबित रिटर्न)

यदि आपने मौलिक (Original) समयसीमा मिस कर दी थी, तो 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं।

  • जुर्माना: ₹5,000 तक
  • ₹5 लाख से कम आय वाले करदाताओं के लिए: ₹1,000
  • साथ ही बकाया कर पर ब्याज भी देना होगा।

Revised ITR (संशोधित रिटर्न)

पहले फाइल किए गए रिटर्न में कोई गलती सुधारने का आखिरी मौका भी 31 दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद करदाता केवल Updated Return (ITR-U) फाइल कर सकते हैं, जिसमें 25%–50% तक अतिरिक्त दंड (penalty) लग सकती है। इसलिए दिसंबर 2025 सबसे किफायती और अंतिम मौका है रिटर्न सुधारने या देरी से फाइल करने का।

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