ई-कॉमर्स कंपनियों को अब देना होगा ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ फिल्टर, सरकार ने जारी किया नया प्रस्ताव

Edited By Updated: 11 Nov, 2025 11:11 AM

e commerce companies will now be required to provide a  country of origin  filte

ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब हर ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट्स पर ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ यानी वो सामान किस देश में...

बिजनेस डेस्कः ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब हर ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट्स पर ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ यानी वो सामान किस देश में बना है, यह जानकारी आसानी से खोजने के लिए एक फिल्टर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह निर्णय लेने में मदद करना है कि वे घरेलू सामान खरीदें या विदेशी।

सरकार ने कहा कि इस बदलाव से ग्राहकों को ढेर सारे प्रोडक्ट्स में जानकारी ढूंढने में समय नहीं लगेगा और खरीदारी अधिक पारदर्शी होगी। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को भी मजबूती देगा क्योंकि इससे ‘मेड इन इंडिया’ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अधिक स्पष्टता और विजिबिलिटी मिलेगी।

ड्राफ्ट नियमों को विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और सभी संबंधित पक्षों से 22 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह व्यवस्था अधिकारियों को नियमों के पालन की निगरानी में भी मदद करेगी और ई-कॉमर्स मार्केट को अधिक निष्पक्ष और ग्राहक-हितैषी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

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