इलाज में लापरवाही से किडनी खराब, फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल देगा 25 लाख रुपए का हर्जाना

Edited By Isha,Updated: 24 Feb, 2019 10:06 AM

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राज्य उपभोक्ता आयोग ने महिला के यूट्रस में गांठ के ऑप्रेशन के दौरान लापरवाही बरतने और किडनी खराब होने को गंभीर सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने फोर्टिस हैल्थकेयर लिमिटेड, फोर्टिस हॉस्पिटल व फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल

जयपुर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने महिला के यूट्रस में गांठ के ऑप्रेशन के दौरान लापरवाही बरतने और किडनी खराब होने को गंभीर सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने फोर्टिस हैल्थकेयर लिमिटेड, फोर्टिस हॉस्पिटल व फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, डॉ. शैलू कक्कड़ व डॉ. नरेश सोनी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

क्या है मामला
शिकायतकत्र्ता रेनू सैनी व हरचरन सैनी ने बताया कि प्राॢथया के यूट्रस में गांठ का डॉ. शैलू कक्कड़ व डॉ. नरेश सोनी ने 9 जनवरी 2014 को ऑप्रेशन किया। डॉ. संदीप गुप्ता ने यूट्रस से चिपके ब्लैडर यूरेटर को अलग कर ब्लैडर की मुरम्मत की। वह अस्पताल में 16 जनवरी 2014 तक भर्ती रही। ऑप्रेशन के बाद उसे पेट दर्द, बुखार व कमर के राइट साइड में दर्द हुआ। बाद में 30 जुलाई 2014 को उसने पुन: दिखाया तो डॉ. के.के. शर्मा ने राइट साइड की किडनी खराब होना बताया। प्राॢथया की किडनी निकालनी पड़ी। जवाब में हॉस्पिटल ने कहा कि उन्होंने सही ऑप्रेशन किया था, लेकिन प्राॢथया ने आगे फॉलोअप नहीं किया और 6 महीने बाद किडनी खराब होने पर उसे निकाल दिया गया। उन्होंने इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती है।

यह कहा फोरम ने
आयोग के सदस्य (न्यायिक) कमल कुमार बागड़ी व सदस्य मीना मेहता ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले में अस्पताल को सेवा में दोषी पाया। आयोग ने अस्पताल के डॉ. शैलू कक्कड़ व डॉ. नरेश सोनी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। हर्जाना राशि परिवाद दायर करने की तारीख 4 मार्च 2016 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित 2 माह में अदा करने को कहा गया है।

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