GST: एक जुलाई से इन चीजों में होगा फेर-बदल, चुकाना होगा अधिक टैक्स!

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jun, 2017 02:54 PM

from 1 july these things will change

एक जुलाई से जी.एस.टी. लागू होने वाला है जिस कारण कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी। जी.एस.टी. परिषद ने सोने पर 3 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लगाने का फैसला किया है।

लखनऊः एक जुलाई से जी.एस.टी. लागू होने वाला है जिस कारण कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी। जी.एस.टी. परिषद ने सोने पर 3 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लगाने का फैसला किया है। वहीँ 500 रुपए तक के चप्पल-जूते पर 5 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लगाया जाएगा जबकि बिस्कुट को 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की श्रेणी में रखा गया है। 

इन सामानों के दाम पर भी फैसला 
वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोना, चप्पल-जूते, बिस्कुट के अलावा धागे, कृषि मशीनरी, परिधान और बिना तराशे हीरों सहित कुछ अन्य वस्तुओं के लिए भी जी.एस.टी. दरें तय की गईं।

सोने पर 3 फीसदी जी.एस.टी. 
बैठक में जेतली द्वारा बताया गया की अभी तक सोने पर 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता था जोकि अब 3 फीसदी लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अपरिष्कृत हीरे पर 0.25 फीसदी का मामूली कर लगाया गया है, ताकि लेन-देन का हिसाब रखा जा सके।

बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स 
- जी.एस.टी. लागू होने के बाद बीड़ी पर कुल 28 फीसदी टैक्स लगेगा। 
- बीड़ी पत्तों या तेंदू पर 18 फीसदी कर लगाया गया है। 
- बीड़ी या बीड़ी पत्तों पर कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा लेकिन सिगरेट पर उपकर लगेगा। 

सूती के रेडिमेट कपड़े पर 5 फीसदी टैक्स 
- 1,000 रुपए से कम कीमत वाले रेडिमेड कपड़ों पर 5 फीसदी कर लगेगा। इससे अधिक दाम के कपड़ों पर 12 फीसदी GST लगेगा। 
- जी.एस.टी. के तहत सोलर पैनल पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 
- पैकिंग वाले खाद्य उत्पादों पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। 

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