सरकार ने बढ़ाया कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल-डीजल और ATF में नहीं हुआ बदलाव

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Feb, 2024 11:59 AM

government increased windfall tax on crude oil no change

केंद्र सरकार ने शनिवार को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। अब कच्चे तेल पर 3,200 रुपए प्रति टन की दर से विंडफॉल टैक्स लगेगा। नई दरें आज 3 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले कच्चे तेल पर 1,700 रुपए टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लग रहा था।

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने शनिवार को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। अब कच्चे तेल पर 3,200 रुपए प्रति टन की दर से विंडफॉल टैक्स लगेगा। नई दरें आज 3 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले कच्चे तेल पर 1,700 रुपए टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लग रहा था।

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डीजल-पेट्रोल पर जीरो टैक्स

वहीं डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन के मामले में सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल-डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स की दरें शून्य थीं। 

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क्या होता है विंडफॉल टैक्स

विंडफॉल टैक्स एक तरह की एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। कच्चे तेल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार से बंपर मुनाफा कमा रही कंपनियों से इसके जरिए सरकार कुछ हिस्सा खजाने में जमा करती है। पिछले एक-डेढ़ साल के दौरान वैश्विक ऊर्जा व्यापार में आए उतार-चढ़ाव के मद्देनजर कई देश कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं।

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हर दो सप्ताह में होता है बदलाव

भारत में सरकार ने जुलाई 2022 में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। कच्चे तेल के प्रोड्यूसर्स के अलावा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर भी विंडफॉल टैक्स लगाया था। सरकार हर दो सप्ताह में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। इससे पहले 16 जनवरी को किए गए बदलाव में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दरें घटा दी गई थीं। तब सरकार ने इसे घटाकर 1,700 रुपए प्रति टन कर दिया था। वहीं डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर जीरो विंडफॉल टैक्स रखा गया था।

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