GST कटौती के बाद सरकार का कड़ा कदम, 54 सामानों की नई सूची, दरें नहीं घटाईं तो होगी कार्रवाई

Edited By Updated: 20 Sep, 2025 01:32 PM

government takes tough action after gst cut new list of 54 items

केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारी बाजारों में अचानक निरीक्षण करेंगे और उन 54 वस्तुओं की कीमतें चेक करेंगे...

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारी बाजारों में अचानक निरीक्षण करेंगे और उन 54 वस्तुओं की कीमतें चेक करेंगे जिनमें कटौती की गई है। इन वस्तुओं में सूखे मेवे, स्टेशनरी, किचन बर्तन, प्रसाधन और घरेलू सामान शामिल हैं। अगर दुकानदारों ने नई दरों के अनुसार कीमतें नहीं घटाईं, तो उनका टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा।

हर शहर और कस्बे में इन वस्तुओं की मौजूदा और नई कीमतों की सूची तैयार की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों से पहले मौजूदा कीमतें नोट करें और 22 सितंबर के बाद नई दरों से तुलना करें। जहां कीमतों में कमी नहीं मिलेगी, वहां दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

लोकलसर्कल्स का सर्वे

लोकलसर्कल्स के सर्वे में 319 जिलों के 36,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 78% उपभोक्ताओं ने कहा कि ब्रांड्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिटेलर टैक्स कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। सर्वे में यह भी पता चला कि 2018-19 की जीएसटी कटौती के बाद केवल 20% उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिला, जबकि 50% का मानना था कि निर्माता, वितरक या रिटेलर ने लाभ खुद रख लिया। 26% ने निर्माताओं, 15% ने रिटेलरों और 9% ने वितरकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत लाभ न पास करना ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ नहीं माना जाता, इसलिए एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी ब्रांड्स पर है कि वे लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। 78% उपभोक्ताओं का मानना है कि ब्रांड्स को निगरानी के लिए एक ठोस सिस्टम बनाना चाहिए, जबकि 13% का कहना है कि यह सरकार का काम है।

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की दरों में बदलाव किया गया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा।

 

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