Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jul, 2017 07:15 PM
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बिजेनस श्रेणी में विमान यात्रा करने वाले लोगों को कर लाभ लेने के लिए अपनी
नई दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बिजेनस श्रेणी में विमान यात्रा करने वाले लोगों को कर लाभ लेने के लिए अपनी कंपनी का पूरा ब्योरा देने की जरूरत होगी। जी.एस.टी. एक जुलाई से लागू हो गया है। इसमें बिजनेस श्रेणी में यात्रा के लिए इनपुट कर क्रेडिट का प्रावधान है। इकनॉमी श्रेणी की यात्रा के लिए यह सुविधा नहीं मिलेगी।
बिजनेस श्रेणी की सीटों की पेशकश करने वाली घरेलू एयरलाइंस एयर इंडिया, जेट एयरवेज और विस्तार ने इस बारे में यात्रियों को पहले ही सूचित कर दिया है कि इस लाभ को लेने के लिए जी.एस.टी.-आईएन का ब्योरा देना होगा। जी.एस.टी. पहचान नंबर उन इकाइयों को जारी किया गया है जो नई कर व्यवस्था के तहत पंजीकृत हैं। जेट एयरवेज ने यात्रियों को भेजी सूचना में कहा है कि बिजनेस श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को बुकिंग के समय कंपनी का जी.एस.टी. ब्योरा देना होगा।