नहीं लौटाई फ्लैट की जमा की राशि, अब हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड देगा हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 16 May, 2018 09:46 AM

haryana housing board will give damages

फोरम ने उपभोक्ता के फ्लैट के जमा रुपए न लौटाने पर हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पीड़ित उपभोक्ता को बकाया राशि साढ़े 5 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए है।

फतेहाबादः फोरम ने उपभोक्ता के फ्लैट के जमा रुपए न लौटाने पर हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पीड़ित उपभोक्ता को बकाया राशि साढ़े 5 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए है।

क्या है मामला
उपभोक्ता फोरम में दायर अपनी याचिका में टोहाना के वार्ड नं.19 निवासी रामकुमार ने बताया कि उसने टोहाना के सैक्टर 6 व 7 में बने हाऊसिंग बोर्ड के फ्लैट के लिए बी.पी.एल. कैटागरी में अप्लाई किया था। फ्लैट की कीमत 4 लाख 60 हजार रुपए थी। उसने बताया कि इस कीमत का 10 प्रतिशत 46 हजार रुपए उसने 15 मार्च 2014 को केनरा बैंक टोहाना में हाऊसिंग बोर्ड के नाम जमा करवा दिए थे लेकिन ड्रा में उसका फ्लैट नहीं निकला। इसके बाद हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने उसके द्वारा जमा करवाए गए रुपए वापस नहीं किए। परेशान होकर उसने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह व सदस्य एम.के. खुराना ने मामले की सुनवाई करते हुए हाऊसिंग बोर्ड को एक माह में उसकी जमा राशि साढ़े 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही 5000 रुपए का हर्जाना देने को कहा है। यदि हाऊसिंग बोर्ड एक माह में 46 हजार रुपए की राशि अदा नहीं करता तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रुपए लौटाने होंगे।

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