20 लाख सालाना टर्नओवर है , तो पैन कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य

Edited By ,Updated: 16 May, 2017 01:16 PM

if there is a turnover 200 million annually  then do this work

जिन संस्‍थाओं का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्‍यादा है, उन्‍हें उद्योग आधार मेमोरैंडम के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराते वक्‍त पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।

नई दिल्‍लीः जिन संस्‍थाओं का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्‍यादा है, उन्‍हें उद्योग आधार मेमोरैंडम के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराते वक्‍त पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इन संस्‍थाओं में कंपनियों समेत को-ऑपरेटिव सोसायटी, सोसायटीज और ट्रस्‍ट समेत अन्‍य कंपनियां संस्‍थाएं शामिल होंगी। एमएसएमई सेक्रेटरी के.के. जालन ने हाल ही में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया। हालांकि यह फैसला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जी.एस.टी.) के लागू होने के दो महीने बाद लागू किया जाएगा। सरकार जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही है। 

जी.एस.टी. के बाद आसाना से किया जाएगा लागू
जालन ने कहा कि मौजूदा समय में 20 लाख व उससे ज्‍यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को उद्योग आधार मेमोरैंडम में पैन नंबर दर्ज करना जरूरी नहीं है। जी.एस.टी. में इन कंपनियों व संस्‍थाओं के लिए पैन नंबर दर्ज करना जरूरी होगा इसलिए हमने ये फैसला लिया है, ताकि जी.एस.टी. लागू होने के बाद इसे आसानी से लागू किया जा सके। सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) को पैन कार्ड के अलावा चार्टर्ड अकाउंटंट का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ता है। उन्‍हें ये प्रक्रिया पब्लिक टेंडर्स में हिस्‍सा लेने के दौरान निभानी पड़ती है। उद्योग आधार सिर्फ उन फर्म्‍स के लिए है, जो पहले से ही काम कर रही हैं  लेकिन आनेवाली यूनिट्स को उद्योग आधार के लिए रजिस्‍टर करने की जरूरत नहीं है। 

एम. टेक कोर्स शुरू करने पर भी विचार
एम.एस.एम.ई.डी. एक्‍ट के तहत हुई एडवायजरी कमिटी की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि एमएसएई को ध्‍यान में रखकर एम. टेक कोर्स भी शुरू किया जा सकता है। यह कोर्स पूरी तरह मिनिस्‍ट्री की तरफ से प्रायोजित होगा। इसका मुख्‍य फोकस शॉप-फ्लोर ट्रेनिंग, एमएसएमई एसोसिएशन के बीच जिन बिजनेस मॉडल को स्‍वीकार्यता मिल सके, ऐसे मॉडल तैयार करना। यह सुझाव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने दिया। एम.एस.एम.ई. मिनिस्‍ट्री ने इससे पहले एक पेज का उद्योग आधार मेमोरैंडम जारी किया था। जिसे सभी सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम एंटरप्राइजेस को ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। ये फॉर्म रजिस्‍ट्रेशन प्रोसिजर को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लाया गया।

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