आयकर टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, देश में बढ़ी आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Feb, 2021 04:15 PM

no change in income tax slab number of people filing income

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्‍लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है। उन्‍होंने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।

बिजनेस डेस्कः वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्‍लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है। जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से मुक्त कर दिया है। उन्‍होंने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी। वित्‍त मंत्री ने पिछले साल अपने बजट भाषण में देश में नई कर व्‍यवस्‍था लागू करने की घोषणा की थी। नई कर व्‍यवस्‍था में कोई टैक्‍स छूट का लाभ नहीं मिलता है।

10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत टैक्‍स देना होता है। पहले इतनी आय पर 30 प्रतिशत टैक्‍स लगता था। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को 25 प्रतिशत टैक्‍स देना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वालों को मौजूदा 30 प्रतिशत की दर से टैक्‍स लग रहा है।

एक व्‍यक्ति जो एक साल में 15 लाख रुपए कमाता है और वह कोई भी कर छूट नहीं लेना चाहता है तो उसे केवल 1.95 लाख रुपए का टैक्‍स देना होगा, जो पहले 2.73 लाख रुपए था। इस तरह उसे एक साल में 78 हजार रुपए का फायदा हो रहा है। वर्तमान में, 2.5 लाख रुपए तक की आय करमुक्‍त है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्‍स की दर है। कटौती और छूट के साथ इस स्‍लैब में कर की दर शून्‍य हो जाती है।

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