Edited By rajesh kumar,Updated: 15 Sep, 2020 01:28 PM
राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। अब हवाई उड़ान के दौरान किसी यात्री ने लापरवाही बरत कर विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा।
नई दिल्ली: राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। अब हवाई उड़ान के दौरान किसी यात्री ने लापरवाही बरत कर विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले जुर्माना 10 लाख रुपए था। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद अन्य खतरनाक सामान ले जाने या विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्ति को सजा के अलावा 1 करोड़ जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
बेहतर होगी हवाई उड़ानों की सुरक्षा और सिक्योरिटी
यह संशोधन एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इस नियम के आने से यह संशोधन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के प्रावधानों को भी पूरा करने का काम करेगा। इससे देश की हवाई उड़ानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीन रेग्यूलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा।
पिछले हफ्ते DGCA ने अपने नए निर्देश में कहा कि शेड्यूल फ्लाइट्स में उड़ान भरते और उतरते समय विमाम के अंदर से वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं। हालांकि, इन निर्देशों के मुताबिक, ऐसे किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण की मनाही है, जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा हो या नियमों का उल्लंघन होता हो। इसके साथ ही उड़ान के संचालन के दौरान कोई अड़चन पैदा करता हो या चालक दल की तरफ स्पष्ट रुप से प्रतिबंध किया गया हो। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।