11 सितंबर से सस्ता सोना खरीदने का मौका, जानिए कीमत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Sep, 2023 12:29 PM

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भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रहा है। इस सोने को आप बाजार भाव से कम कीमत में खरीद सकते हैं। सस्ता सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत खरीदा जा सकता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज...

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रहा है। इस सोने को आप बाजार भाव से कम कीमत में खरीद सकते हैं। सस्ता सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत खरीदा जा सकता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज जारी कर दी है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सस्ता सोना खरीदने के लिए पांच दिन का समय दिया जा रहा है। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सदस्यता के लिए खुला रहेगा। सोना ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने में निवेश करते हैं यानी 99.9 फीसदी प्योर गोल्ड में इंवेस्ट किया जा सकता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इश्यू प्राइस 

8 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इश्यू प्राइस 5,923 रुपए प्रति ग्राम रखा है। 99.9 फीसदी प्योर गोल्ड गोल्ड को आप फिजिकल या ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन तरीके से खरीदते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे प्राइस घटकर 5,873 रुपए प्रति ग्राम हो जाएगा।

कितना मिलेगा ब्याज 

अगर निवेशक इस स्कीम के तहत सोना में निवेश करते हैं तो लोगों को निर्धारित मूल्य पर 2.50 फीसदी का छमाही आधार पर ब्याज दिया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है। वहीं पांच साल के बाद कस्टमर्स के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प होगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत कहां से खरीदे सोना? 

इस स्कीम के सेकेंड सीरीज के तहत सस्ता सोना स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), पोस्ट ऑफिस और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (Stock Exchanges), NSE और BSE के जरिए खरीदारी की जा सकती है। डीमैट अकाउंट के तहत इसमें निवेश कर सकते हैं। 

कितना किया जा सकता है निवेश 

इस बॉन्ड के तहत भारतीय निवासी, अविभाजित हिंदू परिवार (HUF), न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाएं निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम 4 किलो सोना खरीदने की अनुमति है। वहीं ट्रस्ट और संस्थाएं एक साल में 20 किलो सोना खरीद सकते हैं।

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