सेबी ने वीडियोकॉन में भेदिया कारोबार को लेकर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Oct, 2021 12:53 PM

sebi fines a person rs 20 lakh for insider trading in videocon

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. के शेयर में भेदिया कारोबार नियमों में उल्लंघन को लेकर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रदीप कुमार धूत, वेणुगोपाल धूत के करीबी रिश्तेदार हैं। संबंधित अवधि के दौरान वेणुगोपाल धूत...

बिजनेस डेस्कः बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. के शेयर में भेदिया कारोबार नियमों में उल्लंघन को लेकर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रदीप कुमार धूत, वेणुगोपाल धूत के करीबी रिश्तेदार हैं। संबंधित अवधि के दौरान वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे। जांच में पाया गया कि प्रदीप ने भेदिया कारोबार निरोधक नियमों का उल्लंघन किया। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, ‘‘कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) रखने वाले व्यक्ति का यूपीएसआई अवधि और कारोबार बंद होने के समय शेयर खरीद-बिक्री करना सेबी भेदिया कारोबार निरोधक नियम, 2015 के खिलाफ है।'' अधिकृत प्रतिनिधि प्रदीप कुमार धूत के पास कंपनी से जुड़ी संवेदनशील सूचना थी। उसने कंपनी के प्रवर्तक सीई इंडिया लि. की तरफ से यूपीएसआई अवधि के दौरान शेयर कारोबार किया। सेबी ने भेदिया कारोबार मामले की अप्रैल-सितंबर 2017 के बीच जांच की।

जांच में पाया गया है कि यूपीएसआई अवधि के दौरान वीडियोकॉन के कुछ प्रवर्तकों ने अपने शेयर बाजार से इतर दूसरी इकाइयों को हस्तांतरित किए और बाद में शेयर बाजार में बेचे गए। सूचना वीडियोकॉन को देना बैंक से मिले ऋण को फंसे कर्ज (एनपीए) में वर्गीकृत किए जाने से जुड़ी थी। इस सूचना से कंपनी के शेयर पर प्रतिकूल असर पड़ता। मामले में दोषी पाए जाने पर प्रदीप पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

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