Edited By Supreet Kaur,Updated: 16 Jun, 2018 01:33 PM
बाजार नियामक सेबी ने ली वॉटरिना रिजॉर्ट एंड होटल्स के शेयरों के सौदों में खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए दो इकाइयों पर कुल सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अलग-अलग आदेशों के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रमश: मैत्रू एग्रो...
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने ली वॉटरिना रिजॉर्ट एंड होटल्स के शेयरों के सौदों में खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए दो इकाइयों पर कुल सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अलग-अलग आदेशों के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रमश: मैत्रू एग्रो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और संगम एग्रो एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड पर क्रमशः पांच लाख रुपए और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
बाजार नियामक सेबी ने एक अक्टूबर, 2010 से पांच मार्च, 2012 की अवधि के दौरान ली वाटरिना रिजॉर्ट एंड होटल्स लिमिटेड के शेयरों में एक जांच की थी। मैत्रू ने 16 दिसंबर, 2010 और वर्ष 2011 में चार फरवरी, 21 सितंबर और 24 अक्टूबर को ली वाटरिना रिजॉर्ट एंड होटल्स के शेयर खरीदे और बेचे थे, जबकि संगम ने 16 सितंबर, 2011 और 27 फरवरी, 2012 को शेयरों को खरीदा और बेचा था।
मैत्रू के संदर्भ में अपने आदेश में, नियामक ने कहा कि इस उपक्रम ने चार अवसरों पर ली वाटरिना रिजॉर्ट एंड होटल्स के शेयरों की लेनदेन में एसएएसटी (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण) नियमों और पीआईटी (भेदिया कारोबार निरोधक) नियम के तहत खुलासा नियमों का अनुपालन नहीं किया। अलग से की गई अपनी टिप्पणी में नियामक ने कहा कि संगम ने खुलासे में देरी की और एसएएसटी और पीआईटी नियमों का उल्लंघन किया।