Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2019 10:49 AM
उपभोक्ता फोरम ने निर्माण फर्म विजयकमल प्रॉपर्टीज को समय पर फ्लैट सौंपने में विफल रहने पर खरीदारों को ब्याज के साथ 15 लाख 61 हजार 168 रुपए वापस करने का आदेश दिया है।
मुम्बईः उपभोक्ता फोरम ने निर्माण फर्म विजयकमल प्रॉपर्टीज को समय पर फ्लैट सौंपने में विफल रहने पर खरीदारों को ब्याज के साथ 15 लाख 61 हजार 168 रुपए वापस करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
अमित मोंटेरियो और फ्रांसिस मोंटेरियो ने 2014 में कांदिवली (वैस्ट) मुम्बई में स्थित एक इमारत में एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने विजयकमल प्रॉपर्टीज को 15,51,168 रुपए का शुरूआती भुगतान किया था। फ्लैट की कीमत 77,55,840 रुपए थी। विजयकमल प्रॉपर्टीज के साथ हुए समझौते के तहत फ्लैट का कब्जा जून 2017 तक खरीदारों को मिल जाना चाहिए था। हालांकि बिल्डर संपत्ति सौंपने में विफल रहा और निर्माण भी पूरा नहीं किया। शिकायतकत्र्ताओं ने कहा कि बिल्डर को कानूनी नोटिस भेजा गया मगर उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने विजयकमल प्रॉपर्टीज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ खरीदार द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि शिकायतकत्र्ताओं को वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही विजयकमल प्रॉपर्टीज को मुकद्दमेबाजी की लागत के लिए 10,000 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया।