इस बैंक ने की साइबर सिक्‍योरिटी के नियमों की अनदेखी, RBI ने लगाया ₹65 लाख का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Jul, 2023 11:19 AM

this bank ignored the rules of cyber security rbi imposed a fine of rs 65 lakh

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (AP Mahesh Co-operative Urban Bank) पर करीब 65 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। यह जुर्माना शहरी को-ऑपरेटिव्स बैंक के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जुड़े प्रावधानों का...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (AP Mahesh Co-operative Urban Bank) पर करीब 65 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। यह जुर्माना शहरी को-ऑपरेटिव्स बैंक के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने के चलते लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार 1 जुलाई को यह जानकारी दी। जुर्माने से पहले केंद्रीय बैंक ने आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक की गहन साइबर ऑडिट की थी। इस दौरान हैदराबाद पुलिस ने भी केंद्रीय बैंक की मदद की थी।

हैदराबाद पुलिस की जांच में बैंक की ओर से महत्वपूर्ण 'खामियों' का पता चला, जिसके कारण हैकर्स ने फिशिंग मेल के जरिए बैंक के सिस्टम में सेंध लगाई और जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपए निकाल लिए।

पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'RBI के गहन साइबर ऑडिट और पुलिस जांच में बैंक की महत्वपूर्ण चूक का पता चला जिसके कारण साइबर सिक्योरिटी से जुड़े नियमों उल्लंघन हुआ। यह पहली बार है कि किसी बैंक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। सरकारी धन और जरूरी डेटा के ऐसे नुकसान से बचने के लिए सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा प्रथाओं का पालन करना चाहिए।'

साइबर अटैक के बाद एपी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक ने हैदराबाद पुलिस के पास फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में पाया कि इस कारनामे को फिशिंग ईमेल की एक पूरी सीरीज के जरिए अंजाम दिए गए थे। इन मेल को काफी चतुराई से डिजाइन कर बैंक कर्मचारियों को भेजा गया था।

इन मेल पर क्लिक करते ही, कर्मचारियों के सिस्टम में सेंध लग गई, जिसके चलते हैकर्स को बैंक के नेटवर्क का पूरा एक्सेस मिल गया।पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के दौरान कुछ नाइजीरियाई नागरिकों सहित कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है, 'इस जांच में बैंक की लापरवाही भी सामने आई है जो RBI की ओर से अनिवार्य किए गए एंटी-फिशिंग एप्लिकेशन, घुसपैठ की रोकथाम और पहचान का सिस्टम और वास्तविक समय में खतरे की रक्षा और उसको मैनेज करने जैसे साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने में इसकी विफलता से साफ है।'

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