Edited By shukdev,Updated: 08 May, 2018 10:36 PM
बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग चुके विजय माल्या को यूके कोर्ट से झटका लगा है। माल्या यूके में भारतीय बैंकों द्वारा फाइल किया गया मुकदमा हार गए हैं।लंदन की कोर्ट ने बैंकों की तरफ से 1.15 अरब डॉलर (10 हजार करोड़ रुपए) से ज्यादा वापस करने के लिए दायर...
लंदन: बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग चुके विजय माल्या को यूके कोर्ट से झटका लगा है। माल्या की 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के मामले में याचिका खारिज हो गई। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए लंदन में एक मामला दर्ज कराया था। माल्या पर भारत में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी व मनी लाड्रिंग का आरोप है।
न्यायाधीश एंड्रयू हेनशा ने माल्या की संपत्ति को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। लंदन अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं।
अदालत के मंगलवार के फैसले से उक्त भारतीय बैंक इंग्लैंड व वेल्स में माल्या की संपत्तियों की जब्ती के फैसले का कार्यान्वयन कर सकेंगे। वैश्विक जब्ती आदेश के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकते हैं न ही किसी तरह का और सौदा कर सकते हैं। भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई , बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पीएनबी , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया शामिल है।