Edited By ,Updated: 22 Feb, 2017 02:46 PM
एक तरफ जहां मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के नए प्राइम ऑफर्स का ऐलान कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में वोडाफोन की तरफ से जियो के खिलाफ नियम तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा था।
नई दिल्लीः एक तरफ जहां मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के नए प्राइम ऑफर्स का ऐलान कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में वोडाफोन की तरफ से जियो के खिलाफ नियम तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा था। ग्लोबल टैलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि रिलायंस जियो के फ्री वॉयस कॉलिंग वाले टैरिफ TRAI के टैरिफ नियमों का उल्लंघन करते हैं।
कंपनी ने आरोप लगाया है कि फ्री वॉयस कॉल और 90 दिनों से ज्यादा प्रोमोशनल ऑफर रख कर रिलायंस जियो ने IUC और TRAI के टैरिफ नियमों को तोड़ा है। वोडाफोन ने कोर्ट में यह भी कहा कि जियो के नियम तोड़े जाने से दुखी है।
इस आरोप के बाद रिलायंस जियो ने कहा कि TRAI द्वारा दिए गए क्लीन चिट के बाद भी अगर वोडाफोन दुखी है तो इसे दूसरी कंपनियों की तरह टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपिलेट (TDSAT) के पास चैलेंज करना चाहिए। गौरतलब है कि जियो के ऑफर्स के खिलाफ भारती एयरटेल और आइडिया TDSAT के पास भी अर्जी डाली है।
कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगा। इससे पहले भी तीनों टैलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो के ऑफर्स के खिलाफ कोर्ट जा चुकी हैं लेकिन TRAI ने जियो को क्लीन चिट दे रखी है। हालांकि मामला TDSAT के पास गया है।