कांस्टेबल मांगेराम को रिश्वत केस में 3 साल कैद

Edited By ,Updated: 30 Jul, 2016 08:25 PM

Constable Mange Ram 3 years imprisonment in bribery case

चार वर्ष पूर्व 12 हजार रुपए की रिश्वत की रकम समेत सी.बी.आई. के हत्थे चढ़े यू.टी. पुलिस के कांस्टेबल मांगेराम को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : चार वर्ष पूर्व 12 हजार रुपए की रिश्वत की रकम समेत सी.बी.आई. के हत्थे चढ़े यू.टी. पुलिस के कांस्टेबल मांगेराम को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। शनिवार को अदालत ने सजा के अलावा दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत ने कांस्टेबल को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। 

 

मांगे राम पुलिस के समन स्टाफ में तैनात था। सी.बी.आई. को उसके खिलाफ सैक्टर-18 के बिजनैसमैन विपिन महाजन ने 20 हजार रुपए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सी.बी.आई. ने ट्रैप लगा मांगेराम को सैक्टर-22 की मार्कीट से 13 मार्च, 2012 को रंगे हाथों गिरतार किया था। आरोप के मुताबिक मांगेराम विपिन महाजन के हक में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में रिपोर्ट भेजने की बात बोल उनसे 20 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। मांगेराम ने धमकाया था कि अगर उन्हें रिश्वत नहीं दी गई तो वह उन्हें गिरतार करवाने के लिए उनके खिलाफ नैगेटिव रिपोर्ट भेज देगा। दरअसल, विपिन महाजन के एक वित्तीय मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानती वारंट निकले थे। यह उसे यू.टी. पुलिस के समन स्टाफ के जरिए रिसीव होने थे। सी.बी.आई. ने मांगेराम को 12 हजार रुपए रिश्वत के साथ पकड़ उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।

 

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