बिना रजिस्टे्रशन के चल रहीं 52 दुकानें, होगी कार्रवाई

Edited By Updated: 16 Jan, 2022 12:39 PM

action against the owner of sweet shop in palsaura

फूड सेफ्टी डिपार्टमैंट ने नवंबर व दिसंबर महीने के दौरान शहर में उन दुकानों पर चैकिंग की थी, जो शहर में बिना रजिस्टे्रशन और लाईसैंस के चल रही थीं। इस चैकिंग में कुल 52 दुकानें सामने आई थीं, जो बिना लाईसैंस व गंदगी में चल रही थीं।

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा): फूड सेफ्टी डिपार्टमैंट ने नवंबर व दिसंबर महीने के दौरान शहर में उन दुकानों पर चैकिंग की थी, जो शहर में बिना रजिस्टे्रशन और लाईसैंस के चल रही थीं। इस चैकिंग में कुल 52 दुकानें सामने आई थीं, जो बिना लाईसैंस व गंदगी में चल रही थीं।

 

अब इन सभी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएंगी। अब कोर्ट की तरफ से इन सभी दुकानों के मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पलौसरा में एक मिठाई की दुकान पर भी विभाग की तरफ से चैकिंग की गई थी, जिसमें सामने आया था कि ये दुकान बिना रजिस्टे्रशन के चल रही थी। कोर्ट में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंटर्ड एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की गई। संबंधित व्यक्ति पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है और इसे जमा न करवाने पर उसे एक महीने की सजा होगी। 

 


दोबारा चैकिंग शुरू की जाएगी 
विभाग ने शहर में चल रही सभी दुकानों को निर्देश दिए हैं कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ही वह काम करें और अपनी दुकानों पर सभी नियमों की  पालना करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि विभाग की तरफ से दोबारा फिर से चैकिंग शुरू की जाएगी और जो भी दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में चलती हुई पाई गई, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।  

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