CHB बना प्रॉपर्टी डीलर, खरीदेगा अलॉटीज के फ्लैट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 08:51 AM

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अगर आपके पास चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) का फ्लैट है और आप इसे बेचने की सोच रहे हैं तो अब किसी प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करने या फिर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है।

चंडीगढ़ (विजय) : अगर आपके पास चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) का फ्लैट है और आप इसे बेचने की सोच रहे हैं तो अब किसी प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करने या फिर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। सी.एच.बी. अब फ्लैट्स बनाने के साथ-साथ उनकी पर्चेज करने का काम भी शुरू करने जा रहा है। यानि सी.एच.बी. के जितने भी फ्लैट्स हैं उन्हें जरूरत पडऩे पर बोर्ड के पास बेचा भी जा सकता है। सी.एच.बी. द्वारा अपने अलॉटियों को यह सुविधा 1 जनवरी, 2018 से दी जाएगी। 

 

मौजूदा समय में प्रॉपर्टी की कीमतों आई स्थिरता को देखते हुए बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि जो भी प्रॉपर्टी बिकने के लिए पहुंचेगी, उसकी कीमत मौजूदा रिजर्व प्राइस से 10 प्रतिशत कम दी जाएगी। इसके बाद बोर्ड इस प्रॉपर्टी को रिजर्व प्राइस या फिर उससे थोड़ी ही अधिक कीमत पर आगे सेल करेगा। अधिकारियों का कहना है कि जो प्रॉपर्टी इस डील में उन्हें मिलेगी उसकी मैंटिनैंस पर कुछ खर्चा होना आम बात है इसलिए रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर ही बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा। 

 

एक सप्ताह में होगी पेमैंट
अलॉटीज को एक फायदा यह मिलेगा की फ्लैट बेचने के बाद पेमैंट से जुड़े किसी भी विवाद में फंसने का खतरा नहीं होगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि एक बार डॉक्यूमैंट्स क्लियर होने के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले के खाते में एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यही नहीं, अलॉटी को इस डील में पूरी व्हाइट मनी मिलेगी। इससे उन अलॉटीज को फायदा मिलेगा जो आज की तारीख में बोर्ड की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आज से पांच साल बाद उन्हें सेल करेंगे। उस समय के रिजर्व प्राइस में ही बोर्ड अलॉटीज से प्रॉपर्टी खरीदेगा।

 

प्रॉपर्टी डीलर्स के पास नहीं भटकना पड़ेगा
बोर्ड के इस प्रयास से उन अलॉटीज को राहत मिलेगी जो किन्ही कारणों से अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की जल्दी में रहते हैं। उन्हें अब प्रॉपर्टी डीलर्स की ओर से तय किए जाने वाले मनमाने रेट पर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में भी कमी आने की संभावना है। 

 

1 जनवरी से 5 प्रतिशत महंगी बिकेगी प्रॉपर्टी
अब बोर्ड द्वारा ई-ऑक्शन की जा रही प्रॉपर्टी को खरीदना आसान नहीं होगा। बोर्ड ने ई-ऑक्शन में रखी गई अपनी सभी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2018 के बाद लागू होगा। यानि अगर ई-ऑक्शन के जरिए रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो दिसम्बर तक खरीद लें। बोर्ड ने ऑक्शन में रखी प्रॉपर्टी की कीमत 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बोर्ड ने अलग-अलग सैक्टर की रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी लीज होल्ड और फ्री होल्ड को ऑक्शन पर लगाया हुआ है। 

 

इसमें से हर महीने एक या दो प्रॉपर्टी रिजर्व प्राइस से ज्यादा पर बिक रही है। बोर्ड द्वारा की जा रही ई-ऑक्शन में पिछले महीने दो रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी को बेचा गया। इनमें सैक्टर-38 वेस्ट का एक एच.आई.जी. फ्लैट 2.13 करोड़ का बिका। इसका रिजर्व प्राइस बोर्ड ने दो करोड़ रखा था। इसके अतिरिक्त दूसरा मकान सैक्टर-45 ए. में एच.आई.जी. का था। ये लीज होल्ड मकान है जिसका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 18 लाख 46 हजार 236 रुपए था। इसे 1 करोड़ 18 लाख 96 हजार 236 रुपए में बेचा गया। 


 

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