पत्नी के मर्डर में नाबालिग पति दोषी करार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 08:55 AM

minor husband convicted of wife s murder

हत्या करने के बाद पत्नी की मौत को सुसाइड बताने वाले नाबालिग पति को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है।

चंडीगढ़ (संदीप): हत्या करने के बाद पत्नी की मौत को सुसाइड बताने वाले नाबालिग पति को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को कस्टडी में लेने के आदेश देते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए हैं। उसे 24 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। 10 अगस्त 2016 की रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि फैदां गांव निवासी अनीता ने आत्महत्या की है। 

 

पुलिस ने पाया कि अनीता बैड पर गिरी थी और उसके गले पर निशान भी थे। जांच की तो पाया कि अनिता की दोषी से 6 माह पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों के अनुसार पिछले कुछ दिन से दोनों के बीच झगडा चल रहा था जिसके चलते कुछ समय पहले ही दोषी ने उसकी पिटाई की थी। जांच में सामने आया था की दोषी ने ही पत्नी की गला घोंट कर हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। 

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