Edited By ,Updated: 18 May, 2016 10:20 AM

रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथारिटी (आरएलए) ने लर्नर और नियमित लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत दी है। आवेदक अब इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
चंडीगढ़। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथारिटी (आरएलए) ने लर्नर और नियमित लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत दी है। आवेदक अब इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। स्मार्ट सिटी की राह पर बढ़ता हुआ प्रशासन काफी समय से लोगों को लाइसेंस के आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा देने के लिए तैयारी कर रहा था। आखिर अब प्रशासन के प्रयास सिरे चढ़े और स्मार्ट लोगों को आवेदन का स्मार्ट तरीका मिल गया।
वाहन लाइसेंस बनवाने वालों के लिये वेब आधारित सारथी 4.0 साफ्टवेयर तैयार किया गया है। आवेदकों को अब लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
इतना ही नहीं आरएलए ने जनता की सुविधा के मद्देनजर कागजात जमा कराने के लिये अतिरिक्त काउंटर भी बनायें हैं। आवेदक ई-संपर्क सेंटर पर भी यह सुविधा ले पायेंगे। ऑनलाइन आवेदक के लिये विभाग की वेबसाइट www.chdtransport.gov.in से संबंधित फार्म डाउनलोड करके जरूरी कालम भरने होंगे। निर्देशों के अनुसार दस्तावेज स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन रसीद का प्रिंट लेकर इसे लाइसेंस फाइल के साथ नत्थी करके आरएलए दफ्तर के एक्सप्रेस काउंटर पर जमा कराना होगा। अगर आवेदक ऑनलाइन प्रणाली अपनाकर कार्यालय पहुंचता है तो यहां पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा।