एस.सी./एस.टी. की विभिन्न स्कीमों से संबंधित प्रकाशित सामग्री विधायकों को पहुंचाई जाएगी : विज

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 13 Apr, 2022 08:43 PM

sc st display boards will be installed in settlements

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध छापी जाने वाली पुस्तकें व अध्ययन सामग्री समाज कल्याण विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा...

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध छापी जाने वाली पुस्तकें व अध्ययन सामग्री समाज कल्याण विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नियमित तौर पर सभी विधायकों को पहुंचाई जानी चाहिए ताकि विधायकों को इनकी पूरी जानकारी रहे।

 


विज ने यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को गत दिनों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी के डिस्पले बोर्ड प्रत्येक जिला में मुख्य-मुख्य स्थानों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों की बस्तियों व कालोनियों में भी लगाए जाएं और संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अपने-अपने जिलों में इन डिस्पले बोर्ड का निरीक्षण करेंगे और इनको सही स्थानों पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।     

 


-अत्याचार के मामलों की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों द्वारा करवाने के भी निर्देश
बैठक के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तस समय के अनुसार भविष्य में इस समिति की बैठकें आयोजित होनी चाहिए। इसी प्रकार, गृह मंत्री ने अनुसूचित जातियों के संबंध में अत्याचार के मामलों की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों द्वारा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी डी.एस.पी. को निर्देश दिए जाएं कि वे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति के पीड़ितों द्वारा की शिकायत को भी एजैंडा में शामिल करें। भविष्य में अनुसूचित जाति के पीड़ितों द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. की कापी सभी संबंधित अधिकारियों, शिकायतकर्ता, समाज कल्याण विभाग व एस.सी./एस.टी. आयोग को भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग भविष्य में अधिनियम के अनुसार पीड़ितों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। 

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