Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 07:53 AM
आई.ए.एस. की बेटी का पीछा करने एवं उसके अपहरण का प्रयास करने की धाराओं में आरोपी लॉ स्टूडैंट विकास बराला अपने 9वें सिमैस्टर की परीक्षा 18 दिसम्बर को पुलिस कस्टडी में सैंटर जाकर देगा। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : आई.ए.एस. की बेटी का पीछा करने एवं उसके अपहरण का प्रयास करने की धाराओं में आरोपी लॉ स्टूडैंट विकास बराला अपने 9वें सिमैस्टर की परीक्षा 18 दिसम्बर को पुलिस कस्टडी में सैंटर जाकर देगा। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।
विकास ने 18 दिसम्बर को क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी व विक्टिमोलॉजी की परीक्षा देनी है। इसे जमानत याचिका में एक आधार बनाया गया था। विकास बराला की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने पैरवी करते हुए मामले में शिकायतकर्ता लड़की की चीफ स्टेटमैंट रिकार्ड पर लाने के संबंध में अर्जी दायर की। दावा किया गया कि संबंधित स्टेटमैंट से कहीं भी किडनैपिंग का केस नहीं बनता।
बीते 22 नवम्बर को शिकायतकर्ता के यह बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए थे। ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता लड़की का 19 दिसम्बर को क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। एडवोकेट घई ने कहा कि निचली कोर्ट द्वारा मंजूर की गई उनकी कॉल डिटेल्स की अर्जी का विरोध कर सकता है, ऐसे में शिकायतकर्ता का क्रॉस टलने की उम्मीद है। ऐसे में आरोपी बराला को अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।