Mathura Shahi Idgah: मथुरा के शाही ईदगाह मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को

Edited By Prachi Sharma,Updated: 01 Mar, 2024 06:46 AM

mathura shahi idgah

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शाही ईदगाह प्रबंध समिति की वकील ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में बनी मस्जिद को ‘हटाने' का

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शाही ईदगाह प्रबंध समिति की वकील ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में बनी मस्जिद को ‘हटाने' का आग्रह करने वाले वाद पर सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि परिसीमा कानून के तहत यह वाद निर्धारित समयसीमा में दायर नहीं किया गया है। 

उन्होंने कहा कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन वाद 2020 में दायर किया गया, लिहाज़ा मौजूदा वाद पर परिसीमा कानून के तहत सुनवाई नहीं हो सकती है।  

दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च निर्धारित की। पिछले वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था। 
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!