Edited By Prachi Sharma,Updated: 26 Jan, 2024 07:03 AM
सुप्रीम कोर्ट ने रामचरित मानस के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई
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नई दिल्ली (प.स.): सुप्रीम कोर्ट ने रामचरित मानस के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर वीरवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने मौर्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सपा नेता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की अदालत में लंबित कार्रवाई को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील से पूछा, ‘आप इतने परेशान क्यों हो रहे है? यह व्याख्या का विषय है। यह अपराध कैसे है? ”
पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए, कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।” अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के कुछ दिन बाद शीर्ष अदालत का यह निर्देश आया है।