ज्ञानवापी: शिवलिंग की पूजा के आवेदन पर 8 सप्ताह में हो फैसला

Edited By Prachi Sharma,Updated: 05 Mar, 2024 06:50 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को निर्देश दिया है कि वह मई, 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए कथित शिवलिंग की निर्बाध पूजा का अधिकार

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को निर्देश दिया है कि वह मई, 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए कथित शिवलिंग की निर्बाध पूजा का अधिकार मांगने वाले आवेदन पर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय करे। 

कथित शिवलिंग की पूजा में हस्तक्षेप रोकने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ एक स्थायी रोक की मांग वाले वाद के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय में आवेदन (अस्थायी रोक के लिए आवेदन संख्या 6सी) दाखिल किया गया है।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने विवेक सोनी एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्त्ताओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष 2022 से लंबित अंतरिम आवेदन का तेजी से निस्तारण करने का अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की है। वर्ष 2022 में दायर वाद में वादकारियों ने शिवलिंग को भोग प्रसाद, शयन आरती, मंगला आरती, दुग्ध अभिषेक, कीर्तन आदि में किसी तरह का हस्तक्षेप रोकने के लिए प्रतिवादियों (मस्जिद प्रबंधन और अन्य) के खिलाफ एक स्थायी रोक लगाने की मांग की थी। 
 

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