Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Jul, 2026 12:19 PM

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जांच अभी जारी है, इसलिए इस स्तर पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने...
नई दिल्ली (एजैंसी) : अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जांच अभी जारी है, इसलिए इस स्तर पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद इस मांग पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ मामले से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एसआईटी की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट साझा करने की मांग स्वीकार नहीं की और कहा कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का कैग और फॉरेंसिक ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।