Rs 70 crore money laundering case: स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ अशोक खरात 26 मई तक ई.डी. की हिरासत में

Edited By Updated: 21 May, 2026 10:58 AM

rs 70 crore money laundering case

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के कथित धनशोधन मामले में 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) की हिरासत में भेज दिया।

मुंबई (अनस): मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के कथित धनशोधन मामले में 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) की हिरासत में भेज दिया। 
    
पहले से ही दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को धनशोधन मामले में ई.डी. द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया। 

केंद्रीय जांच एजैंसी ने विस्तृत जांच के लिए उसकी 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। ई.डी. ने 6 अप्रैल को खरात के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई नासिक पुलिस की उस प्राथमिकी  के  आधार पर की गई, जिसमें  खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और महिलाओं को नशीले पदार्थ देकर उनका यौन उत्पीड़न करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं।

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